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महिला के घर मे घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास


आरोपी दिनेश पाटीदार निवासी वायल तहसील मनावर

*2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित*

मनावर। (जिला धार) पीड़ित महिला के घर मे घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन के अभिकथनो का सार यह है कि दिनांक 17.12.2018 को प्रातः लगभग 06:00 बजे अभियोक्त्री अपने घर के बाहर झाडु लगाकर घर के अंदर घुसी तो उसके पीछे उसके गांव के दिनेश पिता रवजी पाटीदार निवासी वायल उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और उसका सीना दबाने लगा। उसने विरोध किया तो अभियुक्त ने उसके कपड़े फाड़ दिये और उसे निर्वस्त्र करने लगा।

अभियोक्त्री द्वारा चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट कर और उसे गालियां देते हुये बोला कि अब चिल्लाई तो जान से खत्म कर दुंगा। अभियुक्त ने उसे कहा कि यदि उसने पुलिस में रिपोर्ट की तो वह उसके परिवार सहित उसे जान से खत्म कर देंगा और थाना मनावर व बाकानेर चौकी पर रिपोर्ट लिखवाने नही दुंगा।

अभियोक्त्री द्वारा चिल्लाने पर उसका भाई जो घर में सो रहा था वह उठकर आया और उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्त वहां से भाग गया।

अभियोक्त्री ने अपने पिता को घटना की बात बतायी और उनके साथ रिपोर्ट दर्ज की। अभियोक्त्री द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र मनावर के अपराध क्रमांक 932/2018 अंतर्गत धारा 452, 354क, 354ख, 294, 323 एवं 506 भा.दसं., 1860 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय सुश्री रूह ऐजाज मेव जेएमएफसी मनावर द्वारा पीडिता, उसके परिजनों तथा अन्य साक्षीयों के कथन लिये गये।

अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों और साक्षीयों के कथनों के आधार पर आरोपी दिनेश पिता रवजी पाटीदार को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 354 भादंसं में 01 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 354 1(i) भादंसं में 01 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 354 (ख) भादंसं में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 451 भादंसं 6 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर द्वारा किया गया।

उक्त जानकारी अति.शासकीय अभिवक्ता अपर लोक अभियोजक बसंत उदासी द्वारा दी गई।

      :मनावर से रिपोर्टर दिलीप कुमरावत की रिपोर्ट :

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