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09 करोड़ टैक्‍स चोरी के मामले में दस्तावेज गुम/नष्‍ट करने वाले सहआरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त

6 मार्च, 2026

डिण्‍डौरी मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, आरोपी पुष्‍पकुमार प्रधान, सहायक ग्रेड-1 जिला परिवहन कार्यालय जिला डिण्‍डौरी एवं अन्‍य के विरूद्ध अपराध क्र0 38/2026 धारा 318(4), 61(2), 238(सी) बीएनएस एवं धारा 7(सी) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत आरोप है कि, आरोपी संजय केशवानी एवं साधना केशवानी के नाम पर दर्ज अलग- अलग लगभग 16 यात्री वाहनों के वर्ष 2006 से वर्ष 2026 के मध्‍य टैक्‍स वसूली नोटिस जारी होने के बावजूद भी टैक्‍स जमा नहीं किया गया है एवं जिला परिवहन कार्यालय में पदस्‍थ पुष्‍पकुमार प्रधान, सहायक ग्रेड-1 जिला परिवहन कार्यालय जिला डिण्‍डौरी के द्वारा आरोपियों को लाभ पहुंचाने की नियत से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बकाया टैक्‍स की मूल नस्‍तीयों कों सुरक्षित न रखते हुए गुम/नष्‍ट कर दिया गया। इससे शासन को लगभग 09 करोड़ रूपये राशि की आर्थिक क्षति कारित किया जाना पाया गया है।

उक्‍त मामले में आरोपी पुष्‍पकुमार प्रधान, सहायक ग्रेड-1 जिला परिवहन कार्यालय जिला डिण्‍डौरी द्वारा प्रस्‍तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायालय भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्‍त कर दिया गया।

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