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धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन के ………………………………. नोहर पंचायत समिति नोहर के अधीन ग्राम पंचायत

http://प्रेस नोट,,,,,,,, धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन के ………………………………. नोहर पंचायत समिति नोहर के अधीन ग्राम पंचायत 22 एनटीआर तहसील नोहर में हुए पीएम आवास योजना ग्रामीण व नरेगा घोटाले की जांच में दोषी पाए गए सरपंच और कार्मिकों को निलंबित करके गबन राशि की वसूली कर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर परिवादी देवीलाल निवासी 23 एन टी आर नोहर ने जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ मे पेश होकर ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन में जिला कलक्टर को अवगत करवाया गया है कि ग्राम पंचायत 22 एनटीआर पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़ में मनरेगा व पी एम आवास योजना जांच के दौरान राजकोषीय का नुकसान प्रमाणित पाया गया हैं। ज्ञापन में बताया है कि जांच में सरपंच व कुछ अन्य कार्मिक दोषी पाए गए हैं । जांच आधी अधूरी होने के बावजूद भी अब तक गबन प्रमाणित हो चुका है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक rajkaj ref 17182599 दिनांक18.08.2025 में स्पष्ट रूप से विकास अधिकारी नोहर को लिखा गया है कि दोषी पाए गए कार्मिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार करके भिजवाएं आदि आदि। बावजूद इसके विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा बार-बार नोटिस का जवाब नहीं आया,, यह कहकर बात को टाला जा रहा है। जिला कलक्टर से आपसे अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में 15 दिवस के समय में उचित कार्यवाही के आदेश जारी करें,अन्यथा प्रार्थी को पंचायत समिति नोहर के आगे धरना प्रदर्शन सहित आमरण अनशन जैसा रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा,जिसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। जिला कलक्टर ने ज्ञापन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ज्ञापन मय आदेश सीईओ जिला परिषद हनुमानगढ़ को अंतरित किया हैं।।। अखंड भारत नई दिल्ली से मोहरसिंह की रिपोर्ट।

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