
🧑⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नीट-यूजी 2025 परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
➡️ सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2025 की उत्तर कुंजी में गलती सुधारने की याचिका को खारिज कर दिया।
➡️ याचिकाकर्ता शिवम गांधी ने प्रश्न पत्र कोड 47 के प्रश्न संख्या 136 की सत्यता पर सवाल उठाया था।
➡️ कोर्ट ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षा परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
➡️ पीठ ने कहा कि अगर हस्तक्षेप किया गया तो हजारों छात्र प्रभावित होंगे।
➡️ एनटीए ने स्पष्ट किया था कि याचिका में उल्लिखित उत्तर सही नहीं था और काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने की कोई जरूरत नहीं।
➡️ जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस महादेवन ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद, व्यक्तिगत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता।
➡️ सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अंक का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन यह मामला सिर्फ कोर्ट से नहीं सुलझाया जा सकता।
➡️ कोर्ट ने सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे विवादास्पद प्रश्नों की जांच के लिए निष्पक्ष समिति बनाई जाए।
➡️ बालासुब्रमण्यम ने कहा कि छात्रों के करियर पर एक अंक का फर्क पड़ता है, इसलिए भविष्य में ऐसे मामलों की जांच गंभीरता से होनी चाहिए।