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लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा

सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए सक्रिय पहल करें

लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा

 

सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए सक्रिय पहल करें

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जहानाबाद। व्यवहार न्यायालय में 9 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ब्रजेश कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भवन में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों ने भाग लिया। इनमें अग्रणी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहे। सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वे ऋणधारकों को समय से पूर्व नोटिस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी कहा गया कि वे ऋणधारकों के प्रति लचीला रुख अपनाते हुए अधिक से अधिक मामलों का निपटारा प्रि-लिटिगेशन स्तर पर करें।

अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा करना है। इसलिए यह जरूरी है कि बैंक अपने ग्राहकों को विभागीय सुविधाओं का पूरा लाभ दें, जिससे अधिक से अधिक मामलों का समाधान हो सके। इसके साथ ही बैंक प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश भी दिए गए। प्रचार वाहन, बैनर, पोस्टर एवं अन्य माध्यमों से आमजन को लोक अदालत की जानकारी देने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल का लाभ उठा सकें।

वहीं, दूसरी ओर प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक विद्युत अभियंता, भारत दूर संचार निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता तथा माप-तौल विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए सक्रिय पहल करें। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में मामलों के समाधान के लिए हर संभव विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।

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