

डिण्डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी म.प्र. के अप.क्र. 508/2025 एवं सत्र प्र.क्र. एसटी ST/83/2025 आरोपी समारू पिता लक्ष्मण मार्को आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया थाना जिला डिण्डौरी म.प्र. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी के द्वारा प्रार्थी को गंदी गंदी गालिया देने और जान से मार देने की धमकी दी गई । मामले में शिकायत पर थाना डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी म.प्र. द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।उक्त मामले की सुनवाई करते हुए श्री शिव कुमार कौशल, माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी समारू पिता लक्ष्मण मार्को आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी म.प्र. को धारा 117 (3) बीएनएस 2023 के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम करावास अर्थदण्ड 1000/- व छ: माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
-घटना का संक्षिप्त विवरण-
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18/08/25 को रात करीबन 11 / 00 बजे की बात है मे अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सोने की तैयारी मे थे तभी गांव का समारू मरकाम आया और आंगन में खडी गाडी मोटर सायकल को गिरा दिया और सार में गाय बगैरा को मारने पीटने लगा आवाज आने पर बाहर निकलकर मैने खेख और समारू को घर जाने को बोला तो समारू मरकाम मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालिया देकर आज तुझे जान से मार दूगा कहकर झपटकर मेरा गला और अपने दांत से दाये कान को चबा दिया जिससे मेरा कान पूरा कटकर अलग हो गया है । तब मेरी पत्नि रानी बाई, पडोस को अतर सिंह मरावी और तीरथ मरावी आकर बीच बचाव किये तब समारू मुझे छोड कर अपने घर चला गया । रात अधिक होने से रिपोर्ट करने नही आया था अभी अपने परिवार के साथ रिपोर्ट करने आया हू, रिपोर्ट करता हू कार्यवाही कि जावे । अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
