
अलीगढ़ न्यूज
महिला बन्दियों के साथ आवासित 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कल्याण, शिक्षा, सर्वांगीण विकास व संरक्षण के लिए लागू हुई ’’सुरक्षित बचपन योजना’’
मण्डलायुक्त ने मण्डल भर में योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के दिए निर्देश
अलीगढ़ 03 सितम्बर 2025 मण्डलायुक्त संगीता सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जेल में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ आवासित 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कल्याण, शिक्षा, सर्वांगीण विकास व संरक्षण के लिए सम्बन्धित विभागों- कारागार प्रशासन एवं सुधार, गृह, बेसिक शिक्षा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं स्वास्थ्य विभाग के सुझाव को सम्मिलित करते हुए उनकी सहमति के आधार पर समेकित ’’सुरक्षित बचपन योजना’’ तैयार की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सुरक्षित बचपन योजना की पृष्ठभूमि, प्रस्तावित योजना के मुख्य उद्देेश्य, पात्रता एवं सभी सम्बन्धित विभागों की इस योजना में भूमिका एवं दायित्त्व का उल्लेख करते हुए संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय समिति का गठन किया है। जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी को सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक जिला कारागार, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ बाल चिकित्सक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अध्यक्ष या सदस्य, बाल कल्याण समिति को सदस्य नामित किया गया है।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं उप परिवीक्षा अधिकारी, प्रोबेशन विभाग को निर्देशित किया है कि किया है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन महिला कल्याण के दिशा-निर्देश एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में तैयार ’’सुरक्षित बचपन योजना’’ के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने जिलों में प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।