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मण्डलायुक्त ने ’’नो हेलमेट-नो फ्यूल विशेष’’ के सफल क्रियान्वयन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

अलीगढ़ न्यूज

मण्डलायुक्त ने ’’नो हेलमेटनो फ्यूल विशेष’’ के सफल क्रियान्वयन के लिए जारी किए दिशानिर्देश

30 सितम्बर तक चलेगा विशेष अभियान

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अलीगढ़ 03 सितम्बर 2025 आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ संगीता सिंह ने 30 सितम्बर तक संचालित विशेष अभियान ’’नो हेलमेट-नो फ्यूल विशेष’’ के सफल क्रियान्वयन के संबंध में मण्डल के सभी जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन व प्रवर्तन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

मण्डलायुक्त ने कहा कि ’’नो हेलमेट-नो फ्यूल’’ अभियान जन सुरक्षा व सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मोटरवाहन अधिनियिम 1988 की धारा 129 द्वारा दो पहिया वाहन एवं पिलियन के लिए हेलमेट अनिवार्य है और धारा 194 डी इसके उल्लंघन पर अर्थ दण्ड निर्धारित करती है। उन्होंने बताया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को निर्देशित किया है। अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि अपने-अपने जिलों जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से अभियान को संज्ञान में लेकर समन्वित रूप से संचालित कराते हुए ’’नो हेलमेट-नो फ्यूल’’ व्यवस्था को कड़ाई से स्थाई रूप में लागू कराते हुए अनुपालन आख्या भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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