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अवैध स्टोन क्रेशर मामले में एनजीटी की संयुक्त समिति ने किया विस्तृत निरीक्षण

अधिवक्ता सम्यक जैन की याचिका पर कार्रवाई, कई विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

गणेश पाण्डे डिण्डौरी  21 मई 2026

डिंडोरी। जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे स्टोन क्रेशर और पर्यावरणीय नियमों के कथित उल्लंघन की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति ने संबंधित स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। यह कार्रवाई अधिवक्ता सम्यक जैन द्वारा एनजीटी में दायर याचिका के आधार पर की गई।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम डिंडोरी, जिला खनिज अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के अधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रतिनिधि, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारी तथा याचिकाकर्ता अधिवक्ता सम्यक जैन मौजूद रहे।

संयुक्त समिति ने मौके पर पहुंचकर स्टोन क्रेशर की वैधानिक स्वीकृतियों, भूमि उपयोग परिवर्तन, पर्यावरणीय अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, जल छिड़काव व्यवस्था, ग्रीन बेल्ट विकास तथा आसपास के खेतों और आबादी पर पड़ रहे प्रभावों का गहन निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की भी जांच की गई।

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बिना वैधानिक स्वीकृति के संचालन का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित स्टोन क्रेशर बिना आवश्यक अनुमतियों के संचालित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में धूल और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है तथा पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही स्थानीय किसानों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायत भी की गई है।

एनजीटी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

संयुक्त समिति निरीक्षण के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद न्यायाधिकरण मामले में आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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