

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट
सुमेरपुर हमीरपुर । ग्राम पंचायत मुंडेरा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पंचायत घर में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएलवी गणेश सिंह ने ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम और नशा मुक्त भारत के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है, जिसमें दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने नशे के दुष्परिणाम बताते हुए इसे समाज के लिए घातक बताया। इस दौरान पीएलवी नीरज विश्वकर्मा व ग्राम विकास अधिकारी अमित तिवारी ने भी अपने विचार रखे। अंत में पंचायत मित्र नरेश कुमार ने आभार व्यक्त किया।