मध्यप्रदेश

प्रतिबंध के बावजूद बोरिंग पर चला ड्रिल, विजयराघवगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई

जल संकट के बीच अवैध बोरिंग पर प्रहार,मशीन जब्त, दो आरोपियों पर मामला दर्ज

प्रतिबंध के बावजूद बोरिंग पर चला ड्रिल, विजयराघवगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई

जल संकट के बीच अवैध बोरिंग पर प्रहार,मशीन जब्त, दो आरोपियों पर मामला दर्ज

विजयराघवगढ़ से बड़ी खबर कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में जल संकट के दौर में प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद अवैध रूप से बोरिंग कराना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विजयराघवगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन वाहन को जब्त कर लिया और संबंधित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ.संतोष डेहरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी वीरेन्द्र धार्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रीतेश शर्मा के नेतृत्व में यह प्रभावी कार्रवाई की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला दण्डाधिकारी कटनी द्वारा 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक जिले के सभी क्षेत्रों को पेयजल अभावग्रस्त घोषित करते हुए बोरिंग कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद 7 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि नगर परिषद विजयराघवगढ़ के पास अवैध रूप से बोरिंग कार्य कराया जा रहा है।सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की जहां अशोक कुमार साहू द्वारा बोरिंग मशीन वाहन क्रमांक TS05FG6706 से कार्य कराया जा रहा था। आदेश की अवहेलना पाए जाने पर पुलिस ने तत्काल मशीन को जब्त कर लिया।इस मामले में बोरिंग मशीन चालक महमूद अली निवासी जिला नलगोंडा (तेलंगाना) तथा मकान मालिक अशोक कुमार साहू के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रीतेश शर्मा उप निरीक्षक जयराम साकेत आरक्षक चालक मज्जू कोल सहित पुलिस टीम एवं स्वतंत्र साक्षियों की अहम भूमिका रही।थाना प्रभारी रितेश शर्मा ने कार्यवाई करते हुए संदेश दिया की जल संकट के समय नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी प्रशासन पूरी सख्ती के साथ मैदान में है।

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