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हमीरपुर :ग्राम प्रधान पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज 

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट

मौदहा(हमीरपुर)ब्लाक मौदहा के ग्राम कुनेहटा की गौशाला में मृत पाए गए गौवंश और यहां की भारी अनियमितताओं को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो के बाद हुई जांच में दोषी पाए गए ग्राम प्रधान के खिलाफ पशुक्रूरता अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है।

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बताते चलें कि कुनेहटा गांव की गौशाला में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण गौवंश की होने वाली मौतों का एक वीडियो ग्रामीणों ने सोमवार को सोशल मीडिया में वायरल किया था। जिसमें लगभग एक दर्जन मृत पड़े गौवंश और उनके कंकालों को दिखाया गया था साथ ही प्रधान ग्रामीणों के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई थी।इस पूरे मामले को तमाम समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। मंगलवार को डीसी मनरेगा व बीडीओ राघवेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर गौशाला की स्थिति देखी और ग्रामीणों के बयान लिए जहां ग्राम प्रधान रामराज को दोषी पाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस गांव के पंचायत सचिव राजू सिंह की तहरीर पर ग्राम प्रधान के खिलाफ थाना बिवांर में पशुक्रूरता अधिनियम एवं अधिकारियों से अभद्रता करने के मामले को लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ज्ञात हो कि मौदहा विकास खण्ड की दर्जनों गौशालाओं में बंद गौवंश की दुर्दशा को समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों और प्रधानों की सांठगांठ के चलते दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। वहीं विकास खण्ड अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने बताया है कि ग्राम प्रधान रामराज द्वारा गौशाला में भारी अनियमितताओं और अधिकारियों के साथ अभद्रता करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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