
शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बाधा नहीं बनने देगी मध्यप्रदेश सरकार
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
पांढुर्णा। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी के कारण पीछे न रहना पड़े, यह मध्यप्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है। इसी उद्देश्य से राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाता है।
शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभिभावक 13 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रहे, इसके लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन 2 अप्रैल 2026 को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को राज्य के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलेगा, जिससे उनके भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सकेगी।
अभिभावक अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट
www.rteportal.mp.gov.in पर जाकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ें, ताकि “हर बच्चे को शिक्षा” का सपना साकार हो सके।