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    *पिछले दिन हुए हत्याकांड मामले में मासूम लोगों के मकान पर चिपका दिए नोटिस*

*पिछले दिन हुए हत्याकांड मामले में मासूम लोगों के मकान पर चिपका दिए नोटिस*

 

*रिपोर्टर रमजान खान*

 

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दमोह। दमोह में हुए पिछले दिन हत्याकांड मामले में पुलिस प्रशासन एवं एसडीएम एवं कलेक्टर सामने शक्ति बढ़ाते हुए करीब 5 दिन पहले पठानी मोहल्ला अतिक्रमण हटाया था एवं अवैध अतिक्रमण कर हुए व्यक्ति पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी लेकिन जो पिछले करीब 100 साल से रह रहे वहां पर मौजूद व्यक्तियों के मकान पर भी नोटिस चिपका दिए आप जानकारी के अनुसार बताएं जा रहा है किकार्यालय नगरपालिका परिषद दमोह, जिला दमोह (म०प्र०)

 

स्टेशन रोड, जिला दमोह (म.प्र.) 470661

 

पत्र क्र./सर्वे.शा./न.पा/2025/1178

 

दमोह, दिनांक 12/07/2025

 

(म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 अंतर्गत विधिक नोटिस)

 

प्रति.

 

मुमताज बी पति अलि हसन खान

 

जगह मंदिर हजारी तलैया के पास, बजरिया वार्ड नं. 04.. दमोह (म०प्र०)

 

विषय :-

 

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञा के बगैर किये गये अप्राधिकृत भवन निर्माण के संबंध में सूचना पत्र।

 

संदर्भ :-

 

संयुक्त कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर दमोह के पन्त्र कमांक/व.लि./क्यू/2025/2305 दमोह, दिनांक 14/07/2025.

 

-00-

 

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्राप्त निर्देश अनुसार बजरिया वार्ड नं. 04, शिव मंदिर परिसर में अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में उक्त स्थल के राजस्व रिकार्ड अनुसार आपके द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत अनुज्ञा के बगैर किये गये अप्राधिकृत भवन निर्माण पाया गया है, वह निम्न आधारों पर अप्राधिकृत निर्माण की श्रेणी का है-

 

1. यह कि उक्त निर्माण से पूर्व म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 की उपधारा 2 के तहत निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन या पुनःसंनिर्माण बाबत् कोई सूचना नगर पालिका परिषद दमोह को नहीं दी गई और न ही रेखांक प्रस्तुत कर पास कराया गया।

 

2. यह कि कार्यालय अभिलेख अनुसारं न.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 की उपधारा 3 के तहत संबंधित निर्माण / परिवर्तन/परिवर्धन या पुनःसंनिर्माण के संबंध में कोई अनुज्ञा जारी

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