जानलेवा हमले में दो अभियुक्तों को सात - सात साल की सजा
शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ जानलेवा हमले में दो अभियुक्तों को सात – सात साल की सजा
एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है । दोनों को सात – सात साल की कैद व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । जुमाने की आधी राशि पीड़ित को देनी होगी । एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार यह घटना तीन अक्टूबर 2019 को हुई थी । मामले में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुदामापुरी निवासी हरेंद्र कुमार भारद्वाज ने तहरीर देकर बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे उनकी पत्नी के पेट में दर्द हुआ । इस पर दवा लेने के लिए बेटे निखिल के साथ सुदामापुरी बजरिया गए थे । दुकान बंद मिली तो लौटकर वापस घर आ रहे थे । पौना 11 बजे गली नंबर चार पर बेगमबाग निवासी पंकज व अमित आदि मिले और गालीगलौज कर दी । निखिल से कहा कि आज नहीं बचेगा । इसके बाद तमंचों से गोली चला दी । हरेंद्र बाल – बाल बच गए । निखिल के गले में गोली लग गई । उसे जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया । इसके बाद पुलिस ने पंकज व अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया । अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए । दोनों के खिलाफ ट्रायल चला । अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर पंकज व अमित को – सात साल की सजा सुनाई है ।