A2Z सभी खबर सभी जिले कीउत्तर प्रदेशहमीरपुर

हमीरपुर :अवैध वसूली के आरोप की सुनवाई 12फरवरी को

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट

सुमेरपुर हमीरपुर। कस्बे में हुए लव जिहाद,गैंगरेप एवं धर्मांतरण के दबाव के चौथे आरोपी के खिलाफ धमकाकर रुपए लेने की धारा बढ़ाए जाने पर आरोपी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई है। इस पर आगामी 12 फरवरी को पास्को कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने पीड़िता के 161 के बयान को आधार बनाकर लवजिहाद,गैंगरेप एवं धर्मांतरण के दबाव के मुकदमे के चौथे आरोपी फहीमुद्दीन उर्फ लाला खान के खिलाफ धमकाकर एक लाख रुपये ले जाने के आरोप में बीएनएस की धारा 308 के तहत कार्यवाही की है। पुलिस की इस कार्यवाही को आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में चुनौती दी है। आरोपी के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने गलत ढंग से धारा बढ़ाई है। आपत्ति पर 12 फरवरी को पास्को कोर्ट में सुनवाई होगी। पीड़िता के अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयान पर धारा बढ़ाई है। पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण है। इस पर 12 फरवरी को न्यायालय में बहस की जाएगी। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि पीड़िता ने 161 के बयान में चौथे आरोपी पर धमकाकर रुपये ले जाने की बात कही थी। उसी आधार पर धारा बढ़ाई गई है।

Related Articles
Show More
Back to top button
error: Content is protected !!