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रबी उपार्जन वर्ष 2026-27: गेहूं पंजीयन 7 फरवरी से प्रारंभ जिले के 21 केंद्रों और पंचायतों में होगी निःशुल्क सुविधा

रवि शिमले रिपोर्टर

बड़वानी/मध्यप्रदेश

रवि शिमले रिपोर्टर

रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 07 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक संचालित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पंजीयन व्यवस्था को सहज बनाने के लिए निःशुल्क और सशुल्क दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

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पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ठीकरी विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था अंजड, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था तलवाड़ा डेब ,खाण्डेराव सहकारी विपणन संस्था मर्या. (ठीकरी केंद्र) और आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था रणगाव डेब,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था ठीकरी,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था दवाना ,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था ब्राह्मणगाव, निवाली विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था निवाली,पाटी विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था पाटी, पानसेमल विकासखण्ड की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था पानसेमल,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था खेतिया, बड़वानी विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था तलवाड़ा बुजुर्ग, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बड़वानी ,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बोरलाय, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था सिलावद, राजपुर विकासखंड की

आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था ओझर,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था राजपुर ,आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था पलसूद, सेंधवा विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बलवाडी, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था धनोरा और सेंधवा सहकारी विपणन संस्था मर्या. सेंधवा पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर,जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर पर भी यह व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाईन कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु अधिकतम शुल्क रुपये 50/- पर उपलब्ध है।

 

अन्य आवश्यक बिन्दु-

1.  किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधित दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों कासमुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना है।

2.   सिकमी /बटाईदार कोटवार एवं वन प‌ट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल जिले में स्थापित उक्तानुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था द्वारा संचालित 21पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी उक्त श्रेणी के पंजीयन का शतप्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा ।

3.   किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधारपर किसान के आधारलिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण सेसमस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।

4. किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो,एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।

5.   पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता औरमोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखे।

6.   पंजीयन में फसल की किस्म, विक्रय योग्य मात्रा एवं कटाई उपरांत फसल के भण्डारण स्थल की जानकारीदर्ज होगी ।पंजीयन केन्द्रों पर आपरेटर द्वारा किसान के आधार में दर्ज नाम ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्ट कियाजाएगा।

7.   सिकमी/बटाईदार/वनपटटाधिकारी किसानो को अनुबंध की प्रति उपलब्ध करनी होगी जिसे ई-उपार्जन पोर्टलपर अपलोड किया जायेगा ।

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