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ग्राम प्रधान के परिवार द्वारा अनुसूचित जाति की मनरेगा की धनराशि को हड़पे जाने

तथा खंड विकास अधिकारी मांट द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के संबंध में

मथुरा।मांट तहसील मांट के ग्राम पंचायत विवावली के ग्राम प्रधान के परिवार द्वारा अनुसूचित जाति की  मनरेगा की धनराशि को हड़पे जाने तथा खंड विकास अधिकारी मांट द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी मथुरा को शिकायती पत्र किसान चरण सिंह द्वारा दिया गया हे तथा इनके खिलाफ जांच करने की बात कही है जिसमे निम्न जांच सामिल है

1 ग्राम पंचायत अधिकारी विवावली ओबीसी के ना वा लाभार्थी मनरेगा अशोक कुमार राजकुमार पुत्र अजयवीर ढकू को अनुसूचित जाति में शामिल कर हाईस्कूल के शैक्षिक प्रमाण के अनुसार नाबालिग के खाते में किस नियम के अंतर्गत डाली गई

2। यदि आरक्षण के आधार पर नरेगा में कार्य कराया जाता है तो ओबीसी को अनुसूचित जाति में शामिल कर क्यों कार्य लिया गया है

3। उक्त कार्यवाही /लापरवाही यदि भ्रष्टाचार व कुप्रसाशन की श्रेणी में आता है तो नरेगा लाभार्थी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई

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4।  खंड विकास अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर भी लाभार्थी के विरुद्ध न ग्राम पंचायत अधिकारी विवावली के विरुद्ध अब तक क्या क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई

5। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से नरेगा की नियमावली के उस जी ओ को मांगा जाय कि उससे यह स्पष्ट अंकित हो ओबीसी के लाभार्थी को अनुसूचित जाति का लाभार्थी का जॉबकार्ड उसके खाते में मजदूर की धनराशि को खाते में डाल देंगे

6। ग्राम पंचायत अधिकारी व खंडविकास अधिकारी से उस जी ओ की नियमावली मांगी जाय कि जिससे यह उल्लेख किया गया है कि नरेगा के लाभार्थी की आयु की गड़ना शैक्षिक प्रमाण पत्र से न की जायेगी केवल वोटर कार्ड के आधार पर की जायेगी ।

राजकुमार गुप्ता

जिला संवाददाता मथुरा

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