Lok Sabha Chunav 2024उत्तर प्रदेशजालौन

ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद में आदर्श आचार संहिता को सुचारु रूप से पालन करने के लिए निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए:-

ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद में आदर्श आचार संहिता को सुचारु रूप से पालन करने के लिए निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए:-

ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद में आदर्श आचार संहिता को सुचारु रूप से पालन करने के लिए निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए:-

1)आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा वित्तीय स्वीकृतियों की घोषणाओं अथवा शिलान्यास आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है।

2) साथ ही शासकीय योजनाओं हेतु नव स्वीकृती बनाना भी निषेध किया गया है।

3) साथ ही अवगत कराया कि निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नही हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

4) निर्वाचन के समय माननीय मंत्रीगण द्वारा ऑफिसियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यो के लिए निषेध किया गया है।

5) किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है।

6) किसी भी जुलूस/रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नही दी जाएगी।

7) ऑफिसियल कार्यो को कैम्पेनिंग के कार्यो में मिक्स नही किया जाएगा।

8) किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देना निषेध है।

9) निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातिय और साम्प्रदायिक अपील नही की जाएगी।

10) दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपो और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नही की जाएगी।

11) किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नही किया जाएगा।

12) पोलिंग स्टेशनो के 100मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कनवेनसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी।

13) ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नही दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो।

14) बूथो और पोलिंग स्टेशनो के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है।

15) निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण की अनुमति नही है।

16) नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनो को ही RO/ARO के कार्यालय के 100मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।

17) जिन गाड़ियों पर राजनैतिक दलों के झंडे लगे होते है उनका प्रयोग निषेध किया गया है। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारि ही RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकते है।

18) सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वाल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिमग व झंडे) की अनुमति नही होगी।

19) ऐसी प्राइवेट सम्पत्तियां जो डिफेंसमेंट लॉ के अंतर्गत नही आती है, और जो सरलता से हटाई जाने वाली सामग्री है उनको लगाने की अनुमति सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बाद लगाई जा सकती है। साथ ही उक्त लिखित अनुमति की कापी को RO कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

20) गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नही होगी।

21) वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दी जाती है। उक्त समय के बाद यदि लाउडस्पीकर का प्रयोग किया गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कार्यवाही की जाएगी।

22) लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमाति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है।

रिपोर्ट=हिमांशु सोनी District Head जालौन

खबर व विज्ञापन के लिए संपर्क करे = 8887592943

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!