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लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त अपीलीय मामलों की सुनवाई

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त अपीलीय मामलों की सुनवाई

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त अपीलीय मामलों की सुनवाई

मामलों के निष्पादन में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं

जहानाबाद। समाहरणालय में गुरुवार को जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त अपीलीय मामलों की सुनवाई की। यह सुनवाई जिले में पारदर्शी और समयबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। सुनवाई के दौरान भूमि परिमार्जन, अतिक्रमण, विभागीय विवाद और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। कुल 08 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिनमें से 04 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया।

आज की सुनवाई में विद्युत तार कवरिंग, अतिक्रमण हटाने, घर के पास से गुजर रहे बिजली कनेक्शन को स्थानांतरित करने और राशन कार्ड जारी करने से जुड़े मामलों का समाधान किया गया। जिला पदाधिकारी ने शेष लंबित मामलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को तकनीकी तथ्यों और आवश्यक साक्ष्यों के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामलों के निष्पादन में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

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