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पशु बाजारों में सख्ती और डिजिटल पहल की दिशा में जिला प्रशासन अग्रसर

कलेक्टर  नीरज कुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में पशु क्रूरता रोकथाम के लिए ठोस पहल

कलेक्टर  नीरज कुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में पशु क्रूरता रोकथाम के लिए ठोस पहल

पशु बाजारों में सख्ती और डिजिटल पहल की दिशा में जिला प्रशासन अग्रसर

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

जिला पांढुर्णा में पशु क्रूरता समिति की बैठक की कार्यवाही हुई जिसमें कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ समिति के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह कनेश उपाध्यक्ष, डॉ एच जी एस पक्षवार उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग पांढुर्णा, श्रीमती बंदू सूर्यवंशी, सीईओ जनपद पंचायत पांढुर्णा एवं समिति के सदस्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, वन मंडल अधिकारी, गौ सेवा में कार्यरत दो अशासकीय सदस्य श्री सुधाकर वंशी विनोद गौशाला कोलिखापा, श्री वैष्णव खंडाइत नगर पालिका गौशाला सौसर एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही संपन्न हुई।

जिसमें समिति का उद्देश्य- 1. जिले में पशुओं पर होने वाली क्रूरता की घटनाओं की रोकथाम करना। 2. पशु क्रूरता से संबंधित शिकायतों की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना। 3. घायल, बीमार, परित्यक्त एवं बेसहारा पशुओं के उपचार, बचाव एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना। 4. पशुओं के प्रति संवेदनशीलता एवं संरक्षण के लिए जनजागरूकता अभियान चलाना। 5. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित कराना। 6. नगर पालिका, पुलिस, पशुपालन विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। 7. आवारा पशुओं के नसबंदी, टीकाकरण एवं आश्रय संबंधी कार्यों की निगरानी करना। 8. पशु परिवहन, पशु बाजार, डेयरी एवं बूचड़खानों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना। 9. समय-समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा एवं सुझाव देना। 10. जिले में पशु कल्याण हेतु योजनाएं एवं विशेष अभियान संचालित करना।
जिले में संचालित पशु बाजार में सभी पशु विक्रय एवं क्रय करने वाले पशुपालकों पूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संधारित करने के निर्देश दिए गए। भविष्य में सभी पशु पालक एवं पशु खरीदने वाले पशुपालकों एवं पशुओं की जानकारी सरल और आसान बनाने के लिए ऐप डेवलपमेंट की चर्चा की गई। सभी पशु बाजार में पशु चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सभी पशुओं की जांच एवं टैगिंग के पशु स्वास्थ्य कार्ड देना अनिवार्य होगा। पशु बाजार में पशु क्रूरता निवारण समिति का स्टॉल लगाना अनिवार्य होगा एवं सभी शासकीय अधिकारियों को पशु क्रूरता समिति में पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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