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बस्ती: जानलेवा हमले के मामले में पुलिस पर संरक्षण का आरोप, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

कप्तानगंज (बस्ती) – थाना क्षेत्र कप्तानगंज में एक जानलेवा हमले के मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता जगदम्बा देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायत कर आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमे में गंभीर धाराएं बढ़ाने की मांग की है।

पीड़िता का आरोप है कि कप्तानगंज पुलिस हमलावरों को संरक्षण दे रही है, जिसके चलते आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने मामले में हल्की धाराएं लगाकर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है।

घटना 27 अप्रैल 2026 की है, जब पीड़िता के पुत्र सुग्रीव को एकटेकवा पुल के पास फोन कर बुलाया गया। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए बैठे अमन वर्मा, अनुज यादव, लाला चन्द्रभूषण चौधरी और अंकित यादव ने लाठी-डंडों और चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में सुग्रीव को गंभीर चोटें आईं और शरीर पर कई टांके लगाने पड़े।

पीड़िता के अनुसार, यह हमला जान से मारने की नीयत से किया गया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर संख्या 108/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हल्की धाराएं 191(2), 191(3), 115(2), 352 और 351(3) ही दर्ज की हैं, जबकि मामले में धारा 109 बीएनएस लगनी चाहिए थी।

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पीड़िता ने मांग की है कि मामले में उचित धाराएं जोड़कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी खुले घूम रहे हैं, जिससे उनका परिवार भय के साए में जी रहा है और किसी बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है।

वहीं, इस मामले पर पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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