
वन विभाग की सख्त कार्रवाई: अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, अंबाडा वन परिक्षेत्र मे तड़के नाकाबंदी कर की गई कार्यवाही, प्रकरण दर्ज
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा वृत्त श्री कमल अरोरा एवं वन मंडल अधिकारी पांढुर्णा श्री सचिन एच एन के दिशा-निर्देश अनुसार तथा उप वनमंडल अधिकारी पांढुर्णा श्री चंचल पवार (भा.व.से.) के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी अंबाडा द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2026 को प्रातः 4:45 बजे गश्ती के दौरान नारायण-धनोरा मार्ग पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर को जांच के लिए रोका गया, जिसमें नदी से निकाली गई रेत भरी हुई पाई गई।

वाहन चालक सुभाष पिता भाऊराव धुर्वे, निवासी घोघरी से परिवहन संबंधी दस्तावेजों की मांग की गई, किन्तु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर अवैध रूप से वनोपज रेत का संग्रहण एवं परिवहन करते पाए जाने पर मौके पर ही स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध रेत सहित पंचनामा बनाकर जप्त किया गया। इसके उपरांत वाहन को सुरक्षित रूप से वन विभाग परिसर लाया गया।

पूछताछ के दौरान ट्रैक्टर का स्वामित्व देवाजी उईके निवासी घोघरी का होना बताया गया। इस संबंध में भारतीय वन अधिनियम एवं मध्यप्रदेश वनोपज परिवहन नियमों के तहत प्रकरण क्रमांक 1741/10 दिनांक 30 अप्रैल 2026 दर्ज कर अग्रिम शासकीय कार्यवाही जारी है।

इस जप्ती कार्यवाही में श्री रमेश गोतम वनपाल, श्री प्रीतम सनोडिया वनपाल, श्री रमेश कुमार ईवनाती कार्यवाहक वनपाल, श्री राजेन्द्र कुसरे वनरक्षक, श्री अंकित सिंह वनरक्षक एवं सुरक्षा श्रमिकों का सक्रिय सहयोग रहा।