
पांढुर्णा में 19 अप्रैल को होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पांढुर्णा) जिला पांढुर्णा के पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत वर्ष 2026 में आयोजक जनपद पंचायत पांढुर्णा एवं सम्मिलित निकाय नगर पालिका परिषद पांढुर्णा के द्वारा दिनांक 19.04.2026 दिन रविवार को प्रातः 09:00 बजे स्थान कृषि उपज मंडी समिति शेड परिसर पांढुर्णा में सामूहिक विवाह/निकाह का आयोजन किया जा रहा है।
सामूहिक विवाह/निकाह में सम्मिलित होने के लिए पात्रता के मापदण्ड एवं लाभ की जानकारी इस प्रकार है—
वधु एवं वधु के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों तथा इनका बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन होना अनिवार्य है। वधु एवं वधु के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त परित्यक्ता महिला, जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगी। कन्या का पूर्व में विवाह/निकाह नहीं हुआ होना चाहिए। साथ ही म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियाँ भी सामूहिक विवाह/निकाह में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत आयोजित विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या/विधवा (कल्याणी)/परित्यक्ता (जिसे आगे वधु कहा गया है) को शासन द्वारा 49,000/- (उनचास हजार रुपये मात्र) की राशि वधु को प्रदाय की जाएगी।
सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम दिनांक 19.04.2026 में सम्मिलित होने के इच्छुक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के परिवार जनपद पंचायत पांढुर्णा में दिनांक 02.04.2026 सायं 05:30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर विवाह पंजीयन करा सकते हैं। योजना संबंधी अधिक जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।