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न्यायालय से जारी वसूली / गिरफ्तारी वारण्ट में 07 वारंटी गिरफ्तार

 

अखंड भारत न्यूज़
जियाउद्दीन अंसारी

*अनूपपुर* पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को माननीय कुटुम्ब न्यायालय, जिला अनूपपुर के द्वारा धारा 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में विभिन्न पीड़ित महिलाओं को वसूली राशि अनावेदक पति द्वारा न दिए जाने की स्थिति में जारी वसूली/ गिरफ्तारी वारण्ट अधिक से अधिक तामील किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के पालन में टी. आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक संतोष पाण्डेय, प्रधान आरक्षक राजकुमार साहू, गोपाल सिंह, आरक्षक राजेश बड़ोले एवं अमित यादव की टीम के द्वारा विगत एक सप्ताह में अभियान चलाया जाकर 07 वसूली / गिरफ्तारी वारण्ट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

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माननीय कुटुम्ब न्यायालय जिला अनूपपुर श्री मनोज कुमार लढ़िया प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के द्वारा धारा 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रकरण क्रर्माक MICR /93/2017 श्रीमती गीता चौधरी बनाम अशोक चौधरी में आरोपी अशोक चौधरी पिता श्यामकरण चौधरी उम्र करीब 26 साल निवासी ग्राम छुलहा थाना अनूपपुर, प्रकरण क्रमांक MJC R/50/22 जानवती बनाम रामा बैगा में आरोपी रामा बैगा पिता रखना बैगा उम्र 50 साल निवासी अनूपपुर, प्रकरण क्रमांक MJC R/54/24 नेहा कहार बनाम राजेन्द्र कहार में आरोपी राजेन्द्र कहार पिता विसम्भर कहार उम्र 26 साल निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर, प्रकरण क्रमांक MJC R/302/19 जगोती बाई प्रजापति बनाम विशाल प्रजापति में आरोपी विशाल प्रजापति पिता सेमला कुम्हार निवासी ग्राम पसला, प्रकरण क्रमांक MJC R/85/24 में नारायण राठौर पिता नत्थूलाल राठौर उम्र 23 साल निवासी ग्राम बर्री एवं प्रकरण क्रमांक MJCR /442/23 में आरोपी पवन पटेल पिता देवसरण पटेल उम्र 35 साल निवासी दुलहरा प्रकरण क्रमांक MJC R 101/22 में दलबीर बैगा पिता लक्ष्मण बैगा उम्र 35 साल निवासी डालाडीह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी द्वारा माननीय कुटुम्ब न्यायालय जिला अनूपपुर में धारा 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता राशि अनावेदक पति द्वारा न दिये जाने पर जारी वसूली / गिरफ्तारी वारण्ट तामील कराया जाकर पीड़ित महिलाओं को न्याय प्रदान कराया गया है । जिससे उक्त पीड़ित महिलाओं को समय पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता राशि प्राप्त हो सके।

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