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रीवा – सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवती भेजी गई जेल ?

रीवा : सोशल मीडिया में जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में सिरमौर पुलिस ने युवती को  न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बसपा कार्यकर्ता रूस्तम साकेत की शिकायत पर पुलिस आरोपी आशी गौतम के खिलाफ आईपीएस एवं एससी-एसटी एक्ट की धाराओं का अपराध कायम कर कार्रवाई की है।

सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम टाटा बदरांव निवासी आशी गौतम के इंस्ट्राग्राम आईडी से आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो सामने आने पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कार्रवाई की मांग की।

यह मामला संज्ञान में आते ही एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है, ताकि सामाजिक माहौल बिगडने न पाए।

कितनी सजा हो सकती है

इस धारा के तहत आरोपियों को 3 महीने तक की सजा हो सकती है. वैसे इस तरह के मामलों में आरोपियों को किसी प्रकार का जेल का दंड नहीं दिया जाता है बल्कि जुर्माना भरवाया जाता है लेकिन मुकदमा कई वर्षों तक चलता है. आरोपियों को अदालत में हाजिरी के लिए जाना पड़ता है. बकायदा जमानत भी लेनी होती है |

 

AKHAND BHARAT NEWS

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