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48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी शराब दुकाने

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज, श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड द्वारा लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदान तिथि 07 मई के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस आदेश के अनुसार श्योपुर जिले की सभी मदिरा दुकाने, होटल, बार पूर्णतः बंद रहेगे। इसके साथ ही मतगणना दिवस को भी शुष्क दिवस रहेगा।

 

जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत श्योपुर जिले की श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्रो में 07 मई को मतदान होगा, इसके 48 घंटे पूर्व की अवधि दिनांक 05 मई को सांयकाल 6 बजे से 07 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किये गये है। इसी प्रकार मतगणना दिवस 04 जून को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है, उक्त आदेश के अनुसार मतदान दिवस 07 मई से 48 घंटे पूर्व से तथा मतगणना दिवस 04 जून को जिले की सभी मदिरा की दुकाने एवं होटल, बार पूर्णतः बंद रहेगे।

आशु बिसारिया की रिपोर्ट

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