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जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित

जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित

दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

संवाददाता धनंजय जोशी

जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

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पांढुर्णा /25 मई 2026/
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार वशिष्ठ की एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश चंद्र परिहार की अध्यक्षता में कार्यालय पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा में जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न चिन्हित दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज गंभीर अपराधों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की जानकारी प्रस्तुत की गई। थाना सौंसर के हत्या प्रकरण, थाना लोधीखेड़ा के दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट प्रकरण तथा थाना पांढुर्णा के हत्या प्रकरण सहित विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। बताया गया कि इन प्रकरणों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के बेहतर संकलन एवं सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी।

दोषमुक्ति प्रकरणों की भी हुई गंभीर समीक्षा, वैज्ञानिक विवेचना पर दिया गया जोर
समीक्षा बैठक के दौरान कुछ चिन्हित दोषमुक्ति प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। थाना पांढुर्णा के हत्या एवं बलवा संबंधी प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई कि उक्त प्रकरण में अपील प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही संबंधित तत्कालीन थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर दोषमुक्ति के कारणों की जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा किए जाने की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

इसी प्रकार थाना लोधीखेड़ा के धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र संबंधी प्रकरण में आरोपियों के दोषमुक्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री परिहार द्वारा प्रकरण की समीक्षा कर प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किए जाने की जानकारी दी गई।

बैठक में निर्देश दिए गए कि गंभीर अपराधों की विवेचना वैज्ञानिक, तथ्यपरक एवं साक्ष्य आधारित तरीके से की जाए तथा अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, जिससे अपराधियों को कठोर दंड दिलाया जा सके। साथ ही दोषमुक्ति वाले प्रकरणों का गंभीरता से परीक्षण कर अनुसंधान में रही कमियों को दूर करने एवं भविष्य में बेहतर विवेचना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में एसडीओपी पांढुर्णा श्री ब्रजेश भार्गव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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