
पटना, अखंड भारत न्यूज़ ।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता अब आधार कार्ड सहित 12 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्रों के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य घोषित किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC) उपलब्ध नहीं है, वे इन मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदाताओं को इस संबंध में समुचित जानकारी दें ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई असुविधा न हो।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है, जिससे मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
मतदान के लिए निम्नलिखित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य होंगे:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य मिशन के तहत)
- भारतीय पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज़ जिसमें फोटो अंकित हो
- सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य पहचान पत्र
- सरकारी कर्मचारियों को जारी स्मार्ट कार्ड या फोटोयुक्त कार्ड
- विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड)
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी मतदाता को पहचान के अभाव में मतदान से वंचित न होना पड़े।
📍संवाददाता: डॉ. देशराज बिक्रांत
छपरा, सारण, बिहार