
**थाना यातायात में स्कूल संचालकों की मीटिंग हुई संपन्न**
**स्कूली वाहनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी सुरक्षा मापदण्ड का पालन सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश**
✍️✍️✍️✍️✍️जियाउद्दीन अंसारी अखंड भारत न्यूज़
*अनूपपुर* शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही स्कूली वाहनों से बच्चों का आवागमन शुरू हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए आज थाना यातायात परिसर में स्कूल संचालकों की मीटिंग आयोजित कर, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने स्कूली वाहनों में सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन करने हेतु लिखित निर्देश जारी किए गए तथा गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि
स्कूली वाहनों के सभी दस्तावेज जैसे बीमा, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट, कंप्लीट करवाए उसके बाद ही रोड पर लाए।
स्कूल वाहन का रंग पीला होना चाहिए तथा उसमें आगे पीछे स्कूल बस/स्कूल वेन लिखा हो यदि वाहन अनुबंधित है तो उक्त वाहन पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
स्कूल बसों में गति नियंत्रण यंत्र (स्पीड गवर्नर )लगा होना चाहिए।
स्कूल बसों की खिड़कियों में होरिजेंटल ग्रिल लगा होना चाहिए।
स्कूल बस /वेन में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।
स्कूल बस / स्कूल वेन में स्कूल का नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए।
स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्गम हेतु प्रथक प्रथक दो दरवाजे होने चाहिए तथा उनका लॉकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए।
स्कूल बस में सीसीटीव्ही कैमरा एवं जीपीएस सिस्टम लगा हो ।
वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक ना हो।
स्कूल बस में परिचालक आवश्यक रूप से हो ।
स्कूल वाहन चालक के पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए तथा उसको कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए।
वाहन चालक का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन अवश्य करवाए।
समस्त स्कूल संचालक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति करेंगे जो वाहन के मेंटेनेंस एवं दस्तावेजों का संधारण सुनिश्चित करेंगे।
स्कूल बस के चालक हिदायत देंगे कि वह समस्त यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं तथा नशे की स्थिति में वाहन ना चलाएं।
उपरोक्त सभी मापदंडों को तीन दिन में पूरा करें,
मीटिंग में जिला परिवहन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह गौतम, यातायात प्रभारी ज्योति दुबे, सहित अनूपपुर जिले में संचालित प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक उपस्थित रहे।