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निरंतर निकाय द्वारा सूचना/ समझाइश देने पर नहीं समझे तो, की चालानी कार्यवाही।

निरंतर निकाय द्वारा सूचना/ समझाइश देने पर नहीं समझे तो, की चालानी कार्यवाही।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल हेतु नगर को सिंगल युज प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से 28 मई 2024 को नगर परिषद अध्यक्ष महोदय श्रीमती सीमा अजय जी तिवारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रितेश पाटीदार के निर्देशानुसार निकाय के गठित दल द्वारा सार्वजनिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में सिंगल युज प्लास्टिक और पॉलीथिन उपयोग/विक्रय/भंडार करने वालों पर जप्ती चालानी कार्यवाही की गई।
साथ ही फल विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं, होटल, होलसेल विक्रेताओं आदि को पुनः उपयोग, विक्रय,भंडार करते पाए जाने पर मौखिक सूचित किया गया कि दुगनी चालानी कार्यवाही अथवा समस्त सिंगल युज प्लास्टिक सामग्री जप्त की जाएगी।
उक्त समस्त व्यापारियों को कागज,कपड़े की थैली एवं कागज से बने गिलास,कटोरी, दुने,पत्तल ,लकड़ी से बने चम्मच आदि को बढ़ावा देने समझाइश देते हुए जागरूक भी किया गया।

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अपने शहर को ना करें मेला, साथ में लेकर जाए कपड़े का थैला।

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