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हमीरपुर:आपराधिक प्रवृत्ति के 02 लोगों को जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिलाबदर

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ़ राजकुमार की रिपोर्ट 

हमीरपुर। जनपद को अपराध मुक्त व भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के 02 लोगों पर जिलाधिकारी श्री घनश्याम मीना ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई का क्रम जारी रखा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के आपराधिक किस्म के 02 व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत शैलेन्द्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी बिहरका थाना मौदहा, जिला हमीरपुर, स्वतंत्र राजपूत पुत्र रामेश्वर, निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ, जिला हमीरपुर के खिलाफ की कार्यवाही की गई है। जिला बदर किए गए इन 02 लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश न करें। जनपद से बाहर जहां वह निवास करेंगे वहां का पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं वहां के थाने को देंगे, साथ ही वहां पर किसी प्रकार शस्त्र या हथियार लेकर नहीं चलेंगे।

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इस आदेश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को एक- एक लाख रुपए की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा।आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षक को प्रेषित की गयी हैं। जिलाधिकारी ने इन 02 प्रकरणों में पाया कि इन सभी की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं तथा उनकी ख्याति दुःसाहसी एवं समुदाय के लिए खतरनाक प्रवृत्ति की है, इसलिए इनका स्वतंत्र रहना लोकहित में नहीं है।

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