
छपरा सारण से डॉ देशराज बिक्रांत की रिपोर्ट
छपरा, 7 अक्टूबर:
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चुनावी रणनीति बैठक की। बैठक में चुनाव की तिथियाँ, आदर्श आचार संहिता, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव प्रचार और अन्य प्रभावी प्रावधानों पर दलों को विस्तृत जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और जिले में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी है। सभी दलों को अपने कार्यकर्ताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि रैलियों, जुलूसों और लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य है। नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 लोग ही आरओ कक्ष में जा सकते हैं। नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 5 हजार रुपये निर्धारित है।
चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 40 लाख रुपये रखी गई है और 10 हजार रुपये तक नकद भुगतान संभव होगा, इससे अधिक राशि ऑनलाइन या चेक से करनी होगी। प्रचार सामग्री के मूल्य बाजार सर्वे के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
सम्पूर्ण जिले में सभी अनुमति सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी। सोशल मीडिया पर गलत सूचना या फेक न्यूज पर त्वरित कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी और प्रत्येक केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे। ईवीएम में उम्मीदवार का रंगीन फोटो होने से पहचान आसान होगी।
जिलाधिकारी ने सभी दलों से नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ और उत्सवी माहौल में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त और विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष/प्रतिनिधि मौजूद थे।

