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गांजे की तस्करी मामले में दो आरोपी सबूत के अभाव में बरी

 

रायगढ़ा (ओडिशा): रायगढ़ा जिले के गुणपुर एडीजे कोर्ट में गांजा तस्करी के एक मामले में आज फैसला सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) देवदत्त पटनायक ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।

मामले के अनुसार, 5 फरवरी 2024 को गुडारी पुलिस द्वारा गश्त के दौरान गुमुड़ा क्षेत्र में एक मैक्स पिकअप वैन को संदिग्ध स्थिति में पाया गया। गुडारी चौक पर खड़ी उस गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। वाहन में बैठे दो व्यक्ति पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिससे पुलिस को शक हुआ। वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी के डाले में 12 झोले (जरी बैग) बरामद हुए।

बैगों की जांच में उनमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुल 419.260 किलोग्राम गांजा जब्त किया और वाहन को भी सीज कर लिया। इसके साथ ही दो आरोपियों—गांजाम जिले के सरडा थाना अंतर्गत खिलबाड़ी गांव के संजय रायत और गजपति जिले के अडबा थाना अंतर्गत पालकुआ गांव के अजीत रायत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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इस मामले की सुनवाई गुणपुर एडीजे कोर्ट में हुई, जहां कुल 8 गवाहों की गवाही ली गई। सभी साक्ष्यों और बयानों की जांच के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा। इसके चलते दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर बरी कर दिया गया।

सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी कृष्ण चंद्र सेनापति ने की, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता भागीरथ बांगारी ने वकालत की।

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