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घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से भंडारण एवं रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की कार्यवाही

आगर मालवा के तनोडिया में एक दुकान से 9 घरेलू गैस सिलेंडर और एक गैस रिफलिंग मशीन जप्त

रिपोर्टर=आरिफ खान आगर मालवा

आगर मालवा मध्य प्रदेश/कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला आपूर्ति अधिकारी एम.एल. मालवीय के नेतृत्व में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आगर एन.एस. मुवेल के द्वारा पंचायत भवन तनोड़िया के पास स्थित दुकान (गुमटी) की जांच की गई। जांच दौरान पंचायत भवन तनोड़िया के पास स्थित दुकान (गुमटी) के अंदर 09 नग घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलोग्राम) इण्डेन कंपनी के भरे-04 नग एवं खाली-05 नग एवं वाहनों में गैस भरने की मोटर पंप 01 नग रखा होना पाया गया।

मौके पर उपस्थित बलराम सिंह राठोड़ पिता कचरूसिंह राठोड़, निवासी तनोड़िया से अवैध रूप से रखे हुए 09 नग घरेलू गैस सिलेण्डर (भरे एवं खाली), वाहनों में गैस भरने हेतु उपयोग की जाने वाली 01 नग मोटर पंप के संबंध में पूछताछ की गई बलरामसिंह राठोड़ द्वारा गाड़ियों में गैस भरना बताया गया। मौके पर उपस्थित बलरामसिंह राठोड़ से गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी 09 नग, गैस रिफिलिंग मोटर पंप 01 नग जप्त किया गया। जप्दशुदा गैस सिलेण्डर एवं मोटर पंप, प्रबंधक, ग्रामीण इण्डेन गैस एजेंसी, तनोड़िया को सुपुर्दगी में दिये गये। संबंधित के द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग एवं गैस सिलेण्डर के भण्डारण किये जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण पंजीबृद्व किया गया।

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