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पिता पुत्र की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा , 30 हजार रुपये जुर्माना 

जिला संवाददाता

पिता पुत्र की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा , 30 हजार रुपये जुर्माना

 

 

अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में वर्ष 2000 में हुई पिता पुत्र की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया । कोर्ट ने आरोपी मनोज पुत्र महीपाल सिंह निवासी भूतपुरा थाना हरदुआगंज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । बता दें कि दोषी दोषी ने घटना के वक्त पिता पुत्र पर लाठी डंडे बरसाए थे । जिसमें दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान दोनो की मौत हो गई थी ।

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