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धारा 144 हेतु आदेश जारी —

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला अशोकनगर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा अवगत कराया है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों / व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाएं की जाएगी। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतीशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि कार्यवाहियां की जा सकती है। जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है जो लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक होगा।

कलेक्‍टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञाएं आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जावें। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जावें। रैली, जुलूस, आदि में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण / प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबन्ध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबन्ध रहेगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगी। उक्ताशय की जानकारी विभिन्न निजी स्त्रोतों से प्राप्त हो रही है। लोकहित में विचार करने उपरान्त इस बात की संतुष्टि है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण कानून व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित न हो इस दृष्टि से लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला अशोकनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू करना आवश्यक है। सर्वसधारण के पालनार्थ निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं।

जारी आदेशानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा धरना प्रदर्शन जुलूस वाहन / साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय / अशासकीय स्कूल मैदान / भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड / डी. जे. / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे / विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद / पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने

कोई भी व्यक्ति, समूह संस्थाया ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया /

जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के धनों प

किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथी पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन

स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा । समस्त होटल / लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे।

उक्त निर्देश / प्रतिबंधों में अनुक्रमांक के प्रावधान कानून

व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी।

किसी भी कार्यक्रम सभा आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-134 (2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सूचना समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रदान कर जनसामान्य को अवगत करावें संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / सहायक अधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर तामिल करें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत

दण्डनीय अपराध होगा।

AKHAND BHARAT NEWS

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