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रीवा – लोकतंत्र के महोत्सव का ऐलान,देश व रीवा मे आचार संहिता लागू |

Rewa डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी

 

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमो की घोषणा के साथ ही संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में कानून और व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकरी प्रतिभा पाल ने संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों की घोषणा की है |

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जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधों के आदेश दिये गये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावशील रहने तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस रैली या आम सभा का आयोजन न करे और न संचालन करे तथा न ही उसमें सम्मलित हो यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन के तिथि के न्यूनतम दो दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करके ही इनका आयोजन करे। नियमानुसार अनुमति प्राप्त होने के बाद ही आयोजन करें।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेय अस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बर्छी, आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा और नही सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। सभी तरह के अस्त्र-शस्त्रों को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षाकर्मियों, सैन्य कर्मियों, निर्वाचन की ड¬ूटी में तैनात सुरक्षा बलों को इससे छूट होगी।

ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही करें। निर्धारित समय सीमा के बाद इसका उपयोग होने पर कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध की अवधि में सभी तरह का धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक बाहरी व्यक्ति थाने में अपने आने की सूचना दर्ज करायेगा।

सभी होटल, लाज, धर्मशाला आदि के संचालक उनमें ठहरने वालों की जानकारी प्रतिदिन संबंधित थाने को देंगे। किसी भी शासकीय भवन अथवा अन्य परिसंपत्तियों तथा अशासकीय भवनों में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार राजनैतिक प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों में भवन मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव सामग्री लगाये।

किसी भी शासकीय संसाधन का उपयोग चुनाव प्रचार में नही किया जायेगा। कोई भी शासकीय, अद्र्धशासकीय अथवा स्थायी निकाय का कर्मचारी को राजनैतिक गतिविधि (चुनाव प्रचार) में भाग लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही शासकीय सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति होगी।

 

जिला दण्डाधिकारी ने सभी एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रतिबंधात्मक आदेश को सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों से इसकी जानकारी आमजनता को देने के निर्देश दिये हैं। आदेश को लागू कराने के लिए सभी रिटर्निंग आफीसर तथा एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होगें।

 

 

 

 

 

 

 

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