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हमीरपुर :सुमेरपुर व मौदहा में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान, 07 बाल एवं किशोर श्रमिक मुक्त; बाल श्रम कराने वालों को दी गई हिदायत

मौदहा से जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट 

हमीरपुर। जिलाधिकारी श्री अभिषेक गोयल के निर्देश पर जनपद में बाल श्रम के उन्मूलन एवं बाल एवं किशोर श्रमिकों के संरक्षण के लिए संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत सुमेरपुर एवं मौदहा क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा सघन बाल श्रम चिन्हांकन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 07 बाल एवं किशोर श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया तथा संबंधित सेवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई।

अभियान के दौरान श्रम विभाग, सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम वाले हॉट-स्पॉट का चिन्हांकन कर निरीक्षण से पूर्व सर्वेक्षण किया गया। इसके उपरांत ढाबों, रेस्टोरेंट, कैंटीन, हलवाई, शादी घरों तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर कार्यरत बाल एवं किशोर श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया।

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प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री दामोदर प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में बाल एवं किशोर श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सेवायोजकों एवं व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जनजागरूकता भी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर ₹20,000 से ₹70,000 तक का जुर्माना एवं 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

अभियान के दौरान टीम द्वारा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के संबंध में भी जानकारी दी गई। अकुशल श्रमिकों के लिए ₹12,356, अर्द्धकुशल के लिए ₹13,590 तथा कुशल श्रमिकों के लिए ₹15,224 प्रतिमाह वेतन दिए जाने के निर्देश से अवगत कराया गया। निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान न किए जाने की स्थिति में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।

अभियान में सीडब्ल्यूसी की टीम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री विजयपाल सोनकर, चाइल्ड लाइन तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना प्रभारी सहित श्रम विभाग से श्री मोहम्मद उबैद उल्लाह एवं सूरजभान आदि उपस्थित रहे।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनपद में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा बाल एवं किशोर श्रमिकों के नियोजन की जानकारी मिलने पर संबंधित सेवायोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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