

अलीगढ़ न्यूज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
मैगा कैंप एवं लोक अदालत आयोजन के सबंध में दी जानकार
आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास भवन सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों एवं पराविधिक स्वयंसेवकों ने उपस्थित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र तथा प्रीलिटिगेशन क्लीनिक की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
शिविर में बताया गया कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग और निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले पात्र नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत अधिवक्ता की व्यवस्था, कानूनी परामर्श, सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता की सुविधा प्रदान की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि 22 फरवरी को कृष्णांजलि सभागार में और 14 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालतों का आयोजन, सामाजिक विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम और जेलों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को भी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही विभिन्न कार्यालयों एवं तहसील स्तर पर स्थापित विधिक सहायता केंद्रों के माध्यम से आमजन को प्रार्थनापत्र लेखन, प्रपत्र भरने और कानूनी मार्गदर्शन की सुविधा दी जा रही है।
शिविर में उपस्थित लोगों से अपील की गई कि किसी भी विधिक समस्या के समाधान और पात्रता के अनुसार निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठाएं।
इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी विनीत मलिक, जिला कार्यक्रम अधिकारी के0के0 राय, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी व पीएलवी सोनम कुमारी, सत्यप्रकाश गोयल, सईदा खातून उपस्थित रहीं।