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मशरख में महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा का संकल्प

पॉश अधिनियम 2013 पर प्रशिक्षण सत्र, सेविका व आशा कार्यकर्ताओं ने लिया भाग

छपरा सारण से डॉ देशराज बिक्रांत की रिपोर्ट 

मशरख (सारण)। संकल्प जिला हब फॉर एंपॉवरमेंट ऑफ़ वीमेन के विशेष अभियान के तहत मशरख प्रखंड सभागार में शनिवार, 06 सितंबर 2025 को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिरोध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 (POSH Act) के संबंध में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का हिस्सा रहा।

जिला मिशन समन्वयक निभा कुमारी ने कहा कि पॉश एक्ट का उद्देश्य सभी कामकाजी महिलाओं—चाहे वे संगठित हों या असंगठित क्षेत्र से—को एक सुरक्षित एवं सकारात्मक माहौल प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक संस्था को सुरक्षित वातावरण बनाने, आंतरिक एवं स्थानीय शिकायत समिति गठित करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रिया लागू करना अनिवार्य है।

लैंगिक विशेषज्ञ सुजाता श्री ने बाल विवाह एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ सत्येंद्र कुमार ने महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की।

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इस अवसर पर मशरख प्रखंड की बड़ी संख्या में सेविकाएं व आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रखंड समन्वयक नेहा कुमारी एवं महिला पर्यवेक्षकों गिन्नी कुमारी, लवली कुमारी, आशा कुमारी और शशि बाला का विशेष योगदान रहा।

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