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गांजा की तस्करी करते हुए दो गांजा तस्कर गिरफ्तार…. थाना सरसींवा की बड़ी कार्यवाही

 सारंगढ़ संवाददाता-चित्रसेन घृतलहरे
थाना सरसीवां पुलिस द्वारा दो आरोपियो को गांजा परिवहन करते पकड़ा गया

01. आरोपीयो के पास से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में भरी 06 किलो 175 ग्राम मादक पदार्थ गांजा किमती 60,000/ रूपये व एक न्यू सोल्ड ग्रे रंग स्कुटी जुपीटर जिसका इंजन नम्बर BK4PP1707562 चेसिस नम्बर MD626AK46P1P08604 किमती 110000/ रू. जप्त किया गया
02. गिरफ्तार आरोपीगण 01. मालेश्वर साहू, दूधनाथ साहू उम्र 36 वर्ष ग्राम टाटा बिलासपुर थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) 02. श्रीमति मंजू महानंद पति अश्वनी महानंद उम्र 35 वर्ष ग्राम पण्ड्रीपाली, थाना सिघौडा जिला महासमुन्द (छ.ग.)

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब, जुआ, सट्टा गांजा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि टीकाराम खटकर के दिशा निर्देश दिनाक 03.07 2024 के 15:45 बजे जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति महिला पुरूष एक ग्रे रंग के स्कुटी जुपीटर न्यू सोल्ड बिना नम्बर में सीट नीचे डिक्की में गांजा भरकर उडीसा, सराईपाली, सागरपाली होते सरसीवा आने के लिये निकले है कि सूचना पर मुखबीर सूचना दर्ज कर आर. क. 337 कुंजबिहारी निराला को गवाह तलब करने के लिए सरसीवां बस्ती रवाना किया गया था जो गवाह 01. विजय निषाद पिता सत्यानंद निषाद उम्र 38 वर्ष साकिन गाताडीह थाना सरसींवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ 02. राजेन्द्र कुमार कुर्रे पिता मयाराम कुर्रे उम्र 31 वर्ष साकिन जोगेसरा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ को थाना लेकर आया जो गवाहों को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर मुखवीर सूचना पंचनामा तैयार कर आर. क्र. 337 को मुखबीर सूचना का डाक देकर एसडीओपी कार्यालय बिलाईगढ़ रवाना किया गयास था जो एसडीओपी महोदय के आने एवं सर्च वारंट प्राप्ती में विलब होने से तत्काल कार्यवाही हेतु मौका पर नहीं पहुंचने से मुखबीर सूचना के विफल होने तथा सदेहीयो द्वारा माल मशरूका को खुद बुर्द करने की अंदेशा पर गवाहो को धारा 179 बीएनएसएस की नोटिस तामिल कर तथा मैं स्वयं हमराह स्टाफ, प्र०आर० 19 धनेश्वर उरांव आरक्षक 293 मुकेश कुमार साहू 5. आरक्षक 240 मुनी अंनत म.आर.377 भुनेश्वरी साहू स्वतंत्र गवाह के साथ NDPS ACT की कार्यवाही करने संबधित दस्तावेज़ विवेचना किट, लेपटाप प्रिंटर आदि व अन्य आवश्यक सामान को साथ लेकर रेड कार्यवाही करने मय शासकीय वाहन CG-03-A 0224 के मौका स्थल सरसींवा सराईपाली मेन रोड ग्राम नारबंद नायक ढाबा के बगल जहां लाईट एवं बैठने की व्यवस्था है पहुंचकर रोड में नाकाबंदी किया जो कुछ देर करीब 17:15 बजे में मुखबीर द्वारा बताये अनुसार एक ग्रे रंग के स्कूटी जुपीटर बिमा नम्बर वाली सराईपाली तरफ से तेज रफ्तार से आते दिखाई दिया जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रोका गया जिसमें स्कूटी चालक पुरूष तथा पिछे बैठी महिला सवार होकर को घेराबंदी कर रोका स्कुटी चालक पुरुष को पूछने पर अपना नाम मालेश्वर साहू, दूधनाथ साहू ग्राम टाटा बिलासपुर थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) व स्कुकी के पीछे बैठी महिला श्रीमति मंजू महानंद पत्ति अश्वनी महानंद ग्राम पण्ड्रीपाली, साना सिंघौडा जिला महासमुन्द का होना बताये तथा चालक द्वारा सारंगढ़ से न्यू स्कुटी खरीद कर स्कुटी के सीट के नीचे डिक्की में 06 पैकेट गांजा उडीसा के किसी अज्ञात आदमी से खरीद कर दोनों पार्टनर में परिवहन करते बिक्री हेतु सरसीवा के टाटा बिलासपुर ले जाना बताये तथा स्कुटी का शो रूम से कोई भी कागजात नहीं रखना बताया जिसका मौके में घटना का गवाहों के समक्ष मौका पंचनामा तैयार किया गया एवं उन्हें धारा 50 NDPS ACT के तहत गवाहों के समक्ष नोटिस देकर तलाशी के कारणों से अवगत कराये जो मुझ पुलिस अधिकारी से तलाशी लेने हेतु सहमति देने से सहमति पंचनामा तैयार किया गया संदेहीयो द्वारा मेरे स्वयं का पुलिस फोर्स का शासकीय वाहन का एवं गवाहों का तलाशी लिया गया जो किसी प्रकार का मादक पदार्थ एवं कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाया गया बाद मुखबीर सूचना के आधार पर संदेही व संदेहीयो के आधिपत्य न्यू सोल्ड स्कुटी के सीट नीचे डिक्की में 06 पैकेट गाजा तलाशी के दौरान पाया गया गांजा को संदेही के कब्जे से बरामद किया गया पैकेटों को खोलकर मादक पदार्थ गांजा के पहचान कार्यवाही कर पहचान पंचनामा तैयार किया गया आरोपियो को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर गांजा कब्जे में रखने व परिवहन करने के संबंध में अनुज्ञा पत्र या लायसेंस मांगा गया जो लिखित में नही होना दिये मौके से गांजा तौल कर्ता परमेश्वर पटेल को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर तलब किया गया जो तौलकर्ता जो ईलेक्ट्रानिक तोल मशीन लेकर उपस्थित आया जिसकी तौल मशीन का भौतिक सत्यापन कर तौल कर्ता से बरामद कि गई गांजा का तौल कराया गया तौल करने पर 06 पैकेट का वजन 06 किलो 175 ग्राम होना पाया गया जिसका सभी पैकेटों को खोलकर समरस कर एक प्लास्टिक बोरी में भरकर शीलबंद किया गया थाने के शील का भौतिक सत्यापन कर शील चपडा से शीलबंद किया गया जिसे प्रदर्श “ए”से चिन्हित किया गया आरोपीगण के द्वारा न्यू सोल्ड स्कुटी के सीट नीचे डिक्की में गांजा भरकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गाजा परिवहन करना पाये जाने से गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के एक प्लास्टिक बोरी में भरा कुल 06 किलो 175 ग्राम सीलबंद किमती 60,000/-रू, एक न्यू सोल्ड स्कुटी. 02 नग मोबाईल फोन को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया आरोपियो का कृत्य धारा 20 B’NDPS ACT का अपराध घटित करना पाये जाने से व मामला अजमानतीय होने से मौके पर आरोपीयो को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है ।
उक्त मामले के कार्यवाही एवं विवेचना कार्यवाही थाना सउनि सरस्वती कौशिक प्रआर. धनेश्वर उंराव आर. मुनीअनंत, कुंजबिहारी निराला, मुकेश साहू, भुनेश्वरी साहू का विशेष योगदान रहा है।

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