
08 अप्रैल 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव सकुशल, निष्पक्ष पारदर्शी,शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु
समस्त उप जिलाधिकारी तथा एफएसटी टीम के साथ बैठक आयोजित किया गया। एफएसटी टीम में लगे अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा गया इसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी टीमों को कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। विधानसभा क्षेत्र में संदेह के आधार पर गाड़ियों को चेक किया जाय। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्थानीय विधि या न्यायालय के आदशों के तहत प्रतिबंधों के अधीन राजनैतिक दल, अभ्यर्थी,उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक,अपनी सम्पत्ति पर बैनर बंटिंग, ध्वज कट आउट लगा सकते है बशर्ते कि वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यदि बैनर, ध्वज आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मत मांगना है, तो भारतीय दंड सहिता की धारा 171 H के प्रावधान लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार पार्टी कार्यालयों पर किसी पार्टी/ उम्मीदवार के झड़े की सख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अक्षरश :पालन के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता , अपर जिलाधिकारी न्यायिक दयाशंकर पाठक, जिला विकास अधिकारी,समस्त उपजिलाधिकारी , जिला सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित रहे।