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गैस एजेंसी में बड़ी अनियमितता उजागरः 92 घरेलू सिलेंडर कम, जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज

गैस एजेंसी में बड़ी अनियमितता उजागरः 92 घरेलू सिलेंडर कम, जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज

संवाददाता धनंजय जोशी

जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

कलेक्टर कार्यालय पांढुर्णा के निर्देशानुसार जिले में गैस एजेंसियों की जांच के दौरान एक बड़ी अनियमितता सामने आई है। मनीष गैस एजेंसी में की गई संयुक्त जांच में 14.2 किलोग्राम के 92 घरेलू गैस सिलेंडर स्टॉक से कम पाए गए।

यह कार्रवाई एसडीएम सौसर श्री सिद्धार्थ पटेल, एसडीओ (आपूर्ति) श्रीमती रीता मस्कोले, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री जितेन्द्र शिल्पी एवं तहसीलदार श्री अडमे द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जांच के दौरान एजेंसी के स्टॉक और अभिलेखों का मिलान किया गया, जिसमें यह गंभीर गड़बड़ी उजागर हुई।

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जांच दल ने पाया कि गैस प्रदाय एवं वितरण आदेश 2000 की कंडिका 3 (3) एवं 3 (4) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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