
विभाग ने लिए सैंपल, कई खाद्य
पदार्थ अनसेफ, सबस्टेंडर्ड व मिसब्रांड मिले
श्रीगंगानगर। (राकेश घिंटाला)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद अब राज्यस्तरीय निर्देशानुसार ऐसे संस्थानों के नाम व खाद्य सामग्री का नाम सार्वजनिक किया जाएगा, जो अनसेफ, सबस्टेंडर्ड या मिसब्रांड मिलेंगे।
सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल्स में से अमानक पाए गए सैंपल की जानकारी आमजन हितार्थ सार्वजनिक की जा रही है। सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने बताया कि जनवरी 2023 से अप्रेल 2024 तक अनसेफ पाए गए खाद्य पदार्थों की सूची अनुसार पुरानी आबादी स्थित बिश्नोई मिल्क भण्डार का घी, मल्टीपर्पज स्कूल के सामने स्थित राम स्वीट हाउस का बर्फी मावा, कोडा चौक स्थित सारस्वत मावा भण्डार की मावा मिठाई, 160 पी ब्लॉक स्थित केसर बर्फी हाउस का मिल्क केस, पुरानी धानमंडी स्थित अनिल एण्ड कंपनी का भूमि ब्रांड देशी घी, मिर्जेवाला के साहिल किरयाना स्टोर का घी, इसी दुकान का वनस्पति, अनूपगढ़ के राजीव किरयाना स्टोर की लाल मिर्च, अनूपगढ़ रोड प्रेम कॉलोनी घड़साना स्थित केजीएन वेरायटी स्टोर का घी, घड़साना तीन एसटीआर स्थित वीर तेजा मावा भण्डार की मावा मिठाई, श्रीकरणपुर की पुरानी धानमंडी शॉप नंबर 20 स्थित विपिन ट्रेडिंग कंपनी का गुड़, सूरतगढ़ नया कस्बा स्थित सरस्वती मिष्ठान भण्डार की मावा मिठाई एवं सूरतगढ़ के ही वार्ड नंबर चार स्थित राजपुराहित स्वीट्स की मावा मिठाई अनसेफ पाई गई।
सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने बताया कि जिला मुख्यालय पर नरूला सेल्स पुरानी धानमंडी का पान मसाला, बालाजी इंटरप्राइजेज का हल्दी पाउडर व लाल मिर्च, दुर्गा एजेंसी 52 एल ब्लॉक का हल्दी पाउडर एवं विक्रम किरयाना स्टोर 22 एमएल का सरसों तेल, अग्रवाल किरयाना स्टोर रामसिंहपुर का चावल, रावत मिष्ठान भण्डार सूरतगढ़ की बर्फी, जसूजा किरयाना स्टोर जमीत सिंह वाला का सरसों तेल, झाझड़ा वेरायटी स्टोर कालवासिया की महाराजा चाय, कोटूराम वीरभान किरयाना मर्चेंट केसरीसिंहपुर की सूजी व मोहित ट्रेडर्स सादुलशहर का सरसों तेल मिसब्रांड पाया गया। यह सूची भी जनवरी 2023 से अप्रेल 2024 तक मिसब्रांड पाए गए खाद्य पदार्थों की है।
सीएमएचओ डॉ. सिंगला के अनुसार जनवरी 2024 से अप्रेल 2024 तक सब स्टेंडर्ड पाए गए खाद्य पदार्थों की सूची अनुसार सिकंदर पनीर हाउस चहल चौक की बेसन बर्फी, बालाजी मिष्ठान भण्डार वार्ड नंबर 16 का मिल्क केक, गुरू कृपा डेयरी फार्म बेगाराम मार्ग का गाय दूध, नानक सिंह पुत्र जगरूप सिंह दूध विक्रेता का गाय दूध, गुरप्रीत सिंह पुत्र वजीर सिंह दूध विक्रेता का गाय दूध, गोपाल दूध डेयरी गली नंबर 10 इंदिरा कॉलोनी का दही, मुस्कान भोजनालय अग्रसेन चौक का दही, पाल हरबल मोहर सिंह चौक पुरानी आबादी का नारियल तेल एवं सुशील स्वीट्स प4िलक पार्क के सामने रायसिंहनगर की बर्फी मिठाई, यश ट्रेडिंग कंपनी शॉप नंबर 162 पुरानी धानमंडी का वनस्पति, राधे डेयरी वार्ड नंबर 32 पुलिस थाना के पास अनूपगढ़ का पनीर, खिलेरी मावा भण्डार 11 एलएम अनूपगढ़ का खोया, आशीष कूल कैफे वार्ड नंबर 35 पुराना बस स्टेंड अनूपगढ़ का पनीर, बालाजी फूड्स 17 एलएम अनूपगढ़ का पनीर और नाईस दूध डेयरी वार्ड नंबर तीन मानकसर रोड सूरतगढ़ का गाय दूध सबस्टेंडर्ड पाया गया।
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि अनसेफ यानी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ, जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 के तहत छह माह से लेकर आजीवन कारावस तक की सजा एवं एक लाख रूपए से दस लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिसब्रांड यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सूचनाएं अंकित नहीं होने पर व लेबल के मापदण्डों को पूरा नहीं करने पर धारा 52 के तहत अधिकतम तीन लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सब स्टेंडर्ड यानी अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एवं अनसेफ नहीं हो तो धारा 51 के तहत अधिकतम पांच लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं मिसलीडिंग यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया हो तो अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकतम दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।[प्रेस नोट]