
*दिनांक- 30.09.2025*
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना रुधौली पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर-इरादतन हत्या का प्रयास से संबंधित अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 20,000/- (कुल रु0 60,000/-) के अर्थदंड की हुई सजा-*
दिनांक- 01.06.2018 को वादी द्वारा थाना पुरानी बस्ती पर दिये गये तहरीर में वर्णित तथ्यों के आधार पर मु0अ0सं0 122/2018 धारा 304/34,336/34,323/34,504 IPC बनाम 1. बलकृष्ण पुत्र तेजई 2. पवन कुमार पुत्र बालकृष्ण 3. रामकृष्ण पुत्र बालकृष्ण निवासीगण टडौठी थाना रुधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रुधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से उपरोक्त 03 अभियुक्तों को दिनांक- 30.09.2025 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीस (कोर्ट संख्या-1) बस्ती द्वारा प्रत्येक को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 20,000/-(कुल रु0 60,000/-) के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
. सूचनार्थ
प्रति
जिला अधिकारी महोदय
जनपद बस्ती
विषय – सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह के खिलाफ कार्यकर्ता पदाधिकारियों,महिलाओं से अभद्रता पिटाई मामले कार्रवाई सम्बन्ध में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन।
महोदय
आपको अवगत कराना है कि दिनांक 09/09/25 को मा रा सुमेर यादव जिला प्रभारी/मंडल उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में थाना लालगंज अंतर्गत 5 वर्षीय मासूम बच्ची सृष्टि गौतम रेप हत्या मामला,थाना नगर में दर्ज हत्या मुकदमे में पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने मामले में,थाना गौर में मुस्लिम समाज की एक लड़की के गुमशुदगी में पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने सहित अन्य मामलों को लेकर दोपहर एक बजे के बाद धरना प्रदर्शन हो रहा था।
जिसकी पूर्व सूचना जिला अधिकारी महोदय, एल आइ यू , एस आई यू,के माध्यम से व ट्वीट कर सूचना दी गई थी।जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा सहित अन्य संगठन समर्थन सहित कार्यकर्ता पदाधिकारी पीड़ित परिवार के लोग भी शामिल रहे।
धरना प्रदर्शन के दौरान एल आइ यू टीम पहुंची जिनको बताया गया ज्ञापन शाम तीन बजे दिया जाएगा।
शांति पूर्ण धरना प्रदर्शन के समय सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह पहुंच कर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को डराने-धमकाने गाली गलौज कर माहौल बिगाड़ने लगे।
अचानक फ़ोर्स बुलाकर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने लगे ।
चौकी इंचार्ज अजय सिंह द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई,गाली भी दिया गया,जिसका वीडियो फोटो भी उपलब्ध है।
हिरासत में लेकर कोतवाली के हवालात में मुझे व मा राम सुमेर यादव जिला प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा,मा हृदय गौतम मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी,मा बुद्धेश राना जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी,मा दयानिधि आनन्द पूर्व जिलाध्यक्ष बीएमपी सहित अंदर छ: लोगों को बैठाया गया।
जिसमें अकेले मुझे चौकी इंचार्ज अजय सिंह द्वारा एसएचओ आफिस में बुलाया गया,जहां चौकी इंचार्ज अजय सिंह के द्वारा गाली गलौज कर बेरहमी से हाथ पैर बेल्ट से मारा गया तबियत ज्यादा बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया,हालत इतनी खराब थी दो लोग पकड़ कर ले जा रहे थे,जिला अस्पताल में सही से चौकी इंचार्ज अजय सिंह द्वारा इलाज भी नहीं होने दिया गया एस डी एम महोदय के कार्यालय समक्ष पेश कर अकेले मुझ को जेल भेज दिया गया ,जेल में तबियत बिगड़ने पर पुनः जिला अस्पताल लाया गया ,पुनः जेल में भेजने के बाद जिला जेल में बने अस्पताल में डाक्टर के निगरानी में रखा गया।
जेल से रिहा होने के बाद, पहले भी शिकायती पत्र दिया गया, 17/09/25 को ,25/09/2025 को हजारों की संख्या में प्रदर्शन ज्ञापन भी हुआ लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
इस घटना से जनपद बस्ती में खाशकर मूलनिवासी बहुजन समाज में भारी रोष व्याप्त है,सिविल लाइन चौकी इंचार्ज का यह कृत्य गैर-संवैधानिक,ग़ैर क़ानूनी है।
सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह पर कोई कार्रवाई न होने के कारण दिनांक 0