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गोतस्करी के तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

रिपोर्टर मननमोहन गुप्ता कामां 9783029649

गोतस्करी के तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

कामां अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने मंगलवार को गौ तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि थाना गोपालगढ़ पुलिस ने 8 मई 2012 की रात्रि करीब 9 बजे गोतस्करों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के थाना फिरोजपुर झिरका के गांव पाठका खोरी निवासी रजाक पुत्र इसराईल मेव, पहाड़ी थाने के गांव घाटमीका निवासी शाकिर पुत्र निवाजा मेव, पहाड़ी थाने के गांव घाटमीका निवासी शौकीन पुत्र जयसिंह मेव, पहाड़ी थाने के गांव मनोहरपुर निवासी ईदरीश उर्फ इददर पुत्र खान मौहम्मद को गिरफ्तार करते हुए गाडी से जीवित 8 गोवंश व 2 मृत गोवंश सहित 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की थी।

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जिसपर गोपालगढ़ थाना पुलिस

ने न्यायालय सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। जिसपर मंगलवार को अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने गोतस्करी व दो गोवंश की हत्या के आरोप में पहाड़ी थाने के गांव घाटमीका निवासी शाकिर पुत्र निवाजा मेव, पहाड़ी थाने के गांव घाटमीका निवासी शौकीन पुत्र जयसिंह मेव, पहाड़ी थाने के गांव मनोहरपुर निवासी ईदरीश उर्फ इददर पुत्र खान मौहम्मद मेव को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जबकि चौथा आरोपी रजाक पुत्र इसराइल मेव इस प्रकरण में अभी न्यायालय से फरार चल रहा है।

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