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सोहागपुर पुलिस द्वारा आई.टी. एक्ट के तहत कार्यवाही

✍️✍️✍️✍️✍️अखंड भारत न्यूज़ जियाउद्दीन अंसारी

*शहडोल* दिनांक 10.04.2025 को थाना सोहागपुर में एक युवती द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘इंस्टाग्राम’ पर उसकी व्यक्तिगत छवि को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई फर्जी आईडी की शिकायत की गई थी।
शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी आईडी बनाई गई, जिसमें फरियादिया की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो पोस्ट कर सामाजिक छवि को ठेस पहुँचाई गई। इन फर्जी आईडी के माध्यम से युवती के परिजनों और जान-पहचान के लोगों को जोड़ा गया और लगातार अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही थी। आवेदन पर थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:
1. मो. इमरान खान पिता वसीम खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी पान तलैय्या, जबलपुर
2. श्रेय रजक पिता सुरेश रजक, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बिलहरी, थाना अधारताल, जबलपुर
उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोहागपुर निरी. भूपेन्द्र मणी पाण्डेय के नेतृत्व में उ.नि. नेहा उइके, सउनि. रामनारायण पाण्डेय, प्र.आर. संतोष परिहार, आर. विवेक झारिया, आर. कुलदीप सिंह एवं आर. हनुमान सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

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