
काशीपुर: चेक बाउंस मामले में सजा के खिलाफ अपील खारिज, आरोपी को तीन माह की जेल
➤ काशीपुर में चेक बाउंस के मामले में दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील को अदालत ने खारिज कर दिया।
➤ प्रथम एडीजे की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सजा पर मुहर लगा दी।
➤ मामला बाजपुर रोड निवासी तुषार कंस्ट्रक्शन के पार्टनर तुषार अग्रवाल द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है।
➤ यूपी के शाहजहांपुर निवासी प्रशांत कुमार ने तुषार अग्रवाल से माल उधार लिया था।
➤ भुगतान के लिए प्रशांत ने 2 लाख रुपये का एक चेक दिया जो बाउंस हो गया।
➤ द्वितीय एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रशांत को तीन माह के कारावास और 2.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
➤ प्रशांत ने इस सजा को प्रथम एडीजे कोर्ट में चुनौती दी थी।
➤ सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया।