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अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल को तत्काल बंद करायें, सभी एसडीएम और निकाय प्रमुखों को कार्यवाही करने के निर्देश*

अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल को तत्काल बंद करायें, सभी एसडीएम और निकाय प्रमुखों को कार्यवाही करने के निर्देश*

*अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल को तत्काल बंद करायें, सभी एसडीएम और निकाय प्रमुखों को कार्यवाही करने के निर्देश*
सतना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और ग्रामीण और शहर क्षेत्र के निकाय प्रमुखों को अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की घटनायें सामने आ रही हैं। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समस्त ग्राम पंचायतों, नगर पालिक निगम, नगर परिषदों को कहा गया है कि वे क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल को निर्धारित गाइडलाइन के अनुसाद बंद करवाना सुनिश्चित करें। कार्यवाही का प्रमाण पत्र कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सतना को 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें।

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